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सरकारी आदेश के बावजूद हाईवे पर गुजरे काफिले, सेना के कहा- आदेश से सैन्य ऑपरेशन होगा बाधित

Tue, 09 Apr 2019 01:30 AM IST
Pranjal Dixit न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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श्रीनगर हाईवे पर सेना का काफिला - फोटो : फाइल, अमर उजाला
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सेना ने हाईवे पर सप्ताह में केवल दो दिन कॉन्वॉय गुजरने के राज्य सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। इस आदेश के बावजूद सोमवार को काफिला भेजा गया। कुछ जगहों पर सीआरपीएफ के वाहन भी देखे गए। सेना के अनुसार इस आदेश से सैन्य ऑपरेशन बाधित होगा। 
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सेना के अधिकारियों ने दावा किया कि सुरक्षा बलों के काफिले की आवाजाही को लेकर आदेश जारी किए जाने से पहले सैन्य अधिकारियों से कोई परामर्श नहीं किया गया। राज्य सरकार के अधिकारियों को पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ऐसा आदेश लागू करना संभव नहीं है।
 
ज्ञात हो कि राज्य के गृह सचिव शालीन काबरा ने मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम के निर्देश पर तीन अप्रैल को यह आदेश जारी किया था जिसमें 31 मई तक सुरक्षा बलों के काफिले के मद्देनजर बुधवार व रविवार को उधमपुर से उत्तरी कश्मीर के बारामुला तक हाईवे को बंद रखने की बात थी।
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उमर ने वीडियो किया पोस्ट
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को सेना के काफि ले की आवाजाही का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सड़क के दूसरी तरफ  सामान्य यातायात आम दिनों की तरह चलता हुआ दिख रहा है। उन्होंने राज्य प्रशासन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि यहां एक और पूर्ण काफि ला है। वह सिर्फ  इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि राजमार्ग को बंद करने वालों ने दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं किया। किसी तरह यह काफि ला आज राजमार्ग पर महफू ज है लेकिन यह रविवार को नहीं होता और बुधवार को नहीं होता। कहा कि अगर सुरक्षा बलों के काफि ले नागरिक परिवहन को बंद किए बगैर आवाजाही के लिए सोमवार को सुरक्षित हैं तो यह बुधवार और रविवार को सुरक्षित क्यों नहीं हैं। असुरक्षित दिनों में सेना की आवाजाही से ज्यादा इस आदेश की निरथर्कता किसी और बात से साबित नहीं हो सकती। वैसे यह सड़क राजमार्ग का हिस्सा है।

हाईवे पर प्रतिबंध के खिलाफ सरकार को नोटिस
हाईवे पर सुरक्षा बलों के कानवाय को लेकर दो दिनों तक वाहनों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान की पीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल द्वारा अपने वकील तस्सादुक ख्वाजा के जरिये दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि तय की है। 
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