जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जेएंडके हाईकोर्ट पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि यदि उनकी मांगों को पूरा न किया गया तो 28 अगस्त, 2014 को वे सामूहिक कैजुअल लीव पर जाएंगे।
एसोसिएशन की वीरवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया कि हाईकोर्ट अथारिटी को एसआरओ 386 के तहत स्टाफ के विभिन्न वर्गों के नियम तय करने के लिए एक सप्ताह का और समय दिया जाए। जिसके तहत उच्च वेतनमान वाले स्टाफ को लाभ मिल सके। इससे पहले रजिस्ट्रार जनरल के आश्वासन के बाद सामूहिक अवकाश का फैसला स्थगित कर दिया गया।
अब उनकी मांगों को न माना गया तो वे 28 अगस्त को छुट्टी पर जाएंगे। सदस्यों ने चीफ जस्टिस को आग्रह किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इसमें हस्तक्षेप कर उनकी जायज मांगों पर विचार करें।