परेड प्ले ग्राउंड को पार्किंग स्थल और अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने के विरोध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव, महानिदेशक खेल विभाग, जेएमसी कमिश्नर, डीजीपी और परेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
याचिकाकर्ता शंभू नाथ और लक्ष्मी क्रिकेट क्लब ने दायर याचिका में कहा कि आम जनता और सरकारी अफसरों द्वारा ग्राउंड को पार्किंग के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ग्राउंड को अन्य कार्यों के लिए भी दिया जाता है।
इससे शहर की जनता को खेलों के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यदि संबंधित अथारिटी को प्ले ग्राउंड में वाहनों की पार्किंग से न रोका गया तो संपत्ति को नुकसान होने के साथ लोग अपने अधिकारों से भी वंचित रहेंगे।
याचिकाकर्ता के वकील जंग बहादुर सिंह जम्वाल की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस बंसी लाल भट की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीर बताया। साथ ही इससे जुड़े तमाम उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।