जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने छत्तीसिंहपोरा नरसंहार मामले में जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है।
जस्टिस याकूब मीर और जस्टिस एमएच अटार की डिवीजन बेंच की ओर से ओर से अभियोजन पक्ष को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट में मेहजूर निवासी सरदार अवतार सिंह सोढ़ी द्वारा 20 मार्च 2000 में लश्कर आतंकियों द्वारा छत्तीसिंहपोरा में 35 सिखों की हत्या किए जाने के मामले की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है।