बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन (बोस) के चेयरमैन प्रोफेसर नूतन कुमार का एक रैंक घटाने और उनके वेतन से 1.37 लाख रुपये की रिकवरी के मामले में हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और अन्य को नोटिस जारी किया है।
प्रोफेसर ने दायर याचिका में उच्च शिक्षा विभाग के उस कारण बताओ नोटिस को अदालत में चुनौती दी है, जिसमें उनका एक रैंक घटाने के अलावा उनके वेतन से 1,37,500 रुपये रिकवर करने की बात कही गई है।
नोटिस में कहा गया कि डिग्री कालेज राजोरी में प्रिंसिपल पद पर रहने के दौरान सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा था। हालांकि अदालत ने विभाग की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस पर स्टे लगाने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस हसनैन मसूदी ने चीफ सेक्रेटरी, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त, डिप्टी सेक्रेटरी और गवर्नमेंट कालेज, गांधी नगर की प्रिंसिपल डा. किरण बख्शी (जांच अधिकारी) को नोटिस जारी किया है।