बाढ़ पीड़ितों के बीमा संबंधी दावों को निपटाने के लिए उत्तराखंड की तर्ज पर जेएंडके में नियम लागू करने के मामले में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीमा कंपनियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस एएम माग्रे की खंडपीठ ने बीमा कंपनियों को पूछा है कि उत्तराखंड के प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में लागू फार्मूले को जम्मू-कश्मीर में क्यों लागू नहीं किया जा सकता। कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा दायर जनहित याचिका दायर कर अंतरिम मदद दिलाने की मांग की गई है।
खंडपीठ ने बीमा एजेंसियों को याचिका की अगली सुनवाई में जवाब के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभिन्न बीमा एजेंसियों के वकीलों को भी सुनवाई के दौरान उपस्थित होने को कहा है, ताकि कारोबारियों को तत्काल मदद दिलाई जा सके। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
एजेंसी