जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने राज्य में शराब पर प्रतिबंध को लेकर मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली सरकार को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने मुस्लिम बहुल राज्य में शराब की खुली बिक्री और खपत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
राज्य सरकार की ओर से प्रतिक्रिया की मांग करते हुए न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे और चीफ जस्टिस कुमार वसंता पाटिल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर धार्मिक स्थलों और शैक्षिक संस्थानों के बाहर और राजमार्गों के किनारे शराब कारोबार को अनुमति क्यों दी जा रही है।