हाईकोर्ट ने लड़की की मांग की याचिका पर पुलिस को दिया आदेश
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जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने हंदवाड़ा की नाबालिग लड़की की मांग की याचिका पर पुलिस को आदेश दिया कि वह लड़की को उसकी मां व वकीलों से मुलाकात करवाएं। वीरवार को दोनों की मुलाकात करवाई गई।
एडवोकेट परवेज इमरोज की दलीलों के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हंदवाड़ा में नाबालिग लड़की के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया। एडवोकेट परवेज ने बताया कि परिवार व तीन अन्य लोगों के साथ एसपी हंदवाड़ा से मिले।
डीएसपी आपरेशन, इंचार्ज एसडीपीओ बलजीत सिंह, डीओ मसरूर अहमद, पुलिस चौकी आदि में जाने के बाद एसपवी हंदवाड़ा ने फोन पर बताया कि केवल लड़की के वकील से मुलाकात करवाई जाए। हाईकोर्ट में रिकार्ड है कि वकील मिल सकता है।
केवल एडवोकेट से ही उसकी मुलाकात हुई। लड़की व उसके पिता को पांच किमी दूरी से लाया गया। जिस स्थान का कोई पता नहीं था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वीकार किया कि लड़की उनके कब्जे में है। उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है।
लड़की के वकील व परिवार के साथ दो घंटे तक मुलाकात करवाई गई। कोर्ट ने अपील की कि वह लड़की को रिलीज करे। जिसका कोई जवाब नहीं आ पाया। उसे इंसाफ चाहिए। इन दलीलों पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने परिवार से मिलने के आदेश दिए।