जम्मू। चतुर्थ अतिरिक्त मुंसिफ हिना परवीन गोनी की अदालत ने सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के सुपरिंटेंडेंट को मेडिको लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामला हादसे से जुड़ा है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत से ट्रांसफर किया गया था।
आवेदक बिक्रम सिंह उर्फ विक्की निवासी जानीपुर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के तहत दावे के लिए पहुंचा था लेकिन एमएलसी नंबर नहीं था। उसने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश देने के लिए आवेदन दिया। मामले में पुलिस थाना बस स्टैंड के साथ ही जीएमसी जम्मू के सुपरिंटेंडेंट को प्रतिवादी बनाया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आवेदक ने तीसरे मुंसिफ जम्मू की अदालत में आरोपी चालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने को आवेदन दायर किया था।
पीड़ित को तीन अप्रैल को रात लगभग साढ़े आठ बजे जीएमसी में भर्ती कराया गया था और अधिकारियों ने एमएलसी नंबर का उल्लेख नहीं किया जो एमएसीटी के लिए जरूरी था। मेडिकल रिकॉर्ड की जांच से यह बात साबित भी हुई। इस पर अदालत ने सुपरिंटेंडेंट को मेडिकल रिकॉर्ड के साथ-साथ मेडिको -लीगल सर्टिफिकेट भी पेश करने के निर्देश दिए।