- इमिग्रेशन और विदेशी पंजीकरण अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
गांदरबल। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के पर्यटक स्थल सोनमर्ग में तीन होटल मालिकों के खिलाफ इमिग्रेशन और विदेशी पंजीकरण अधिनियम 2025 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया है। इन होटल मालिकों ने विदेशी पर्यटकों के ठहरने की जानकारी कानून के अनुसार रिपोर्ट नहीं की।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील अहमद के अनुसार यह उल्लंघन 23 अक्तूबर 2025 को सोनमर्ग पुलिस टीम की ओर से की गई आकस्मिक जांच के दौरान सामने आया। इस जांच का उद्देश्य विदेशी नागरिकों के ठहरने से संबंधित इमिग्रेशन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना था।
पुलिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तीन होटल मालिकों ने विदेशी पर्यटकों को अपने होटलों में ठहराया लेकिन विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) पोर्टल पर अनिवार्य ‘फॉर्म सी’ अपलोड नहीं किया जो भारत में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही और ठहरने की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी आवश्यकता है।
एसएसपी ने पुष्टि की कि नियमित मामले दर्ज किए गए हैं और उल्लंघन की गंभीरता तथा होटल मालिकों की ओर से विदेशी मेहमानों की जानकारी जानबूझकर छिपाने की संभावना की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सभी होटल और गेस्टहाउस मालिक कानूनी रूप से बाध्य हैं कि वे विदेशी नागरिकों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी 24 घंटे के भीतर सरकार के ऑनलाइन ‘फॉर्म सी’ सिस्टम के माध्यम से विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) या एफआरओ को सूचित करें। यह नियम विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करता है और भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करता है।
जांच से परिचित एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसी लापरवाही न केवल राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि यह एक संभावित सुरक्षा चिंता भी पैदा करती है। होटल मालिकों को बार-बार सलाह दी जाती है कि वे सभी विदेशी मेहमानों के लिए रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।”
एसएसपी की रिपोर्ट की प्रतियां पुलिस महानिदेशक (जम्मू-कश्मीर), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी), और पुलिस महानिरीक्षक (कश्मीर जोन) को भी आगे की समीक्षा और संभावित प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।