जम्मू। मुख्य न्यायिक न्यायाधीश, जम्मू ने जमीन का मालिक होने का दिखावा कर करोड़ों रुपए ठगने के मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है
शिकायतकर्ता जसविंदर सिंह निवासी पठानकोट (पंजाब) और वरिंदर शर्मा निवासी ग्रेटर कैलाश जम्मू ने अदालत में बताया कि आरोपी विक्की शर्मा निवासी कठुआ ने चार सितंबर 2023 को 174 कनाल जमीन बेचने का झूठा समझौता किया और अग्रिम भुगतान के रूप में करोड़ों रुपए ले लिए। बाद में पता चला कि जमीन का असली मालिक कोई और है और आरोपी के पास कोई स्वामित्व नहीं था। शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा कि आरोपी ने धमकी दी कि यदि उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। अदालत ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाया कि मामला धोखाधड़ी और जालसाजी का है और संज्ञान में लेकर पूरी तहकीकात की जरूरत है। अदालत ने पुलिस थाना जानीपुर को निर्देश दिया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की गहन जांच की जाए।