नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व विधायक कफील उल रहमान को एक महीने में सरकारी आवास खाली करना होगा। सरकार को उनसे एक महीने के भीतर रेंट भी वसूलने का आदेश दिया गया है। रहमान ने सरकारी आवास खाली कराने वाले सरकारी आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी।
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जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई की। जज ने पाया कि पूर्व विधायक का लगातार सरकारी आवास पर कब्जा है और उनका परिवार भी साथ रह रहा है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया गया।