पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल राथर की जमानत अर्जी फिर से खारिज हो गई है। जेएंडके बैंक से 170 करोड़ रुपये के लोन मामले में धोखाधड़ी करने पर हिलाल पर केस दर्ज है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा था। यह मामला संगीन है।
सीबीआई कोर्ट के जज राजेश सीकरी ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उसके खिलाफ पेश किए दस्तावेज काफी मजबूत हैं। यह मामला न सिर्फ धोखाधड़ी का है, बल्कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आरोपी का अपराध उसे उम्रभर की सजा दिला सकता है। अभी मामले की जांच चल रही है। इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।