पुलवामा में अधिकारियों ने अवंतीपोरा तहसील के एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दायर करने का आदेश दिया है। व्यक्ति ने पाकिस्तान से लौटने के बाद अपनी यात्रा की जानकारी को छुपाकर अधिकारियों को गुमराह किया।
रविवार को उस व्यक्ति पर मामला दर्ज करने के लिए कहा गया जिसने स्क्रीनिंग और निगरानी टीमों को दरकिनार करने की कोशिश कर छिपने की कोशिश की थी।
अधिकारियों द्वारा आईपीसी की धारा 269 (गैरकानूनी या लापरवाही से ऐसा कुछ करना जिससे जीवन में किसी खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो), धारा 270 (घातक बीमारी जो जीवन के लिए खतरनाक है उसके फैलने की संभावना), धारा 271 (जानबूझकर किसी क्वारंटीन नियम की अवहेलना करना) और 188 की धारा (किसी भी सरकार के आदेश की अवहेलना) के तहत मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई थी।
जिला अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अभूतपूर्व स्थिति में प्रशासन के साथ सहयोग करें और सक्रियता से अपने स्वयं के यात्रा इतिहास, अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बारे में खुलासा करें। अधिकारियों ने दोहराया है कि यात्रा के इतिहास को छिपाने या स्क्रीनिंग से बचने की कोशिश वालों पर एक्शन लिया जाएगा।