फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

J&K Election: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी की सूचना

Wed, 04 Sep 2024 11:17 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर

सार

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान शुरू होने के पहले दिन से लागू होगा और मतदान समाप्ति के आधे घंटे तक जारी रहेगा। 
विज्ञापन
चुनाव आयोग - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान की ओर से एग्जिट पोल आयोजित करने पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत लगाया गया है। 

विज्ञापन

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान शुरू होने के पहले दिन से लागू होगा और मतदान समाप्ति के आधे घंटे तक जारी रहेगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को है। अधिसूचना में कहा गया है कि धारा 126ए के तहत कोई भी व्यक्ति एग्जिट पोल का आयोजन नहीं करेगा और न ही प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसके परिणामों को प्रकाशित या प्रसारित करेगा। 
विज्ञापन

उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार 18 सितंबर को सुबह सात बजे से लेकर पांच अक्तूबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रचार पर पूरी तरह से रोक लगाने की अवधि घोषित की है। इसके अतिरिक्त मतदान समाप्ति के 48 घंटे तक कोई भी चुनाव संबंधी सामग्री, जैसे कि मतदाता सर्वेक्षण के परिणाम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें