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Engineer Rashid: बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को कोर्ट से बड़ी राहत, 12 अक्तूबर तक बढ़ाई गई अंतरिम जमानत

Tue, 01 Oct 2024 10:13 PM IST
आकाश दुबे पीटीआई, दिल्ली

सार

राशिद के वकील ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। आतंकी फंडिंग के आरोपों के मामले में राशिद को 10 सितंबर को अंतरिम जमानत दी गई थी।
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इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत 12 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। पिछले जमानत आदेश के मुताबिक उन्हें 3 अक्तूबर को सरेंडर कर तिहाड़ जेल लौटना था।

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राशिद के वकील ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। आतंकी फंडिंग के आरोपों के मामले में राशिद को 10 सितंबर को अंतरिम जमानत दी गई थी और वह 11 सितंबर को तिहाड़ जेल से बाहर आया था। इंजीनियर राशिद को 2 अक्तूबर तक अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी। रशीद ने 18, 25 सितंबर और 1 अक्तूबर को होने वाले आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।

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