संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। लोक सभा चुनाव के मतदान को देखते हुए बुधवार चुनाव प्रचार बंद हो गया। राजनीतिक प्रचार के लिए किसी भी लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला सांबा के अधिकार क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा ने आदेश जारी करते हुए 48 घंटों के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस अवधि के दौरान जिला सांबा के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं होगी। पार्टी कार्यकर्ता के लिए एक वाहन को मतदान के दिन चलने की अनुमति दी जाएगी और किसी भी नेता को किसी अन्य वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान के दिन चालक सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। डीईओ की ओर से जारी परमिट को वाहनों की विंडस्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा और राजनीतिक दलों के किसी भी नेता को किसी अन्य वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी उम्मीदवार यदि निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहता है, तो किसी अन्य व्यक्ति को उसे आवंटित वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध कराना सख्त वर्जित होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर किसी भी उपकरण से मानव आवाज को बढ़ाने की अनुमति नहीं है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 27 अप्रैल, 2024 तक लागू रहेगा।