राज्य में जल्द ही सभी शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त होंगे। शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने मंगलवार को सख्ती के साथ सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट 2003 (सीओटीपीए) को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। स्कूल के आसपास तंबाकू व सिगरेट बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह आदेश वलंटियर हेल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया (वीएचएआई) के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान दिए।
शिक्षा मंत्री किशोर व युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दिन व दिन युवा पीढ़ी नशे की लत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रही है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह से तंबाकु से मुक्त करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि संबंधित सरकारी विभाग सीओटीपीओ को राज्य में लागू करने को लेकर सख्ती के साथ काम करे। जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।
कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजूकेशन ने सभी सीईओ को पहले से ही आदेश जारी कर दिए हैं कि सीओटीपीए को लागू करने के लिए पूरी मेहनत के साथ काम करें। हर महीने इसकी एक रिपोर्ट बनाकर जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि सीओटीपीए के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 यार्ड के दायरे में सिगरेट व तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से रोक है। स्कूल के आसपास कहीं पर भी सिगरेट व तंबाकू नहीं बेचा जा सकता है। शिक्षा मंत्री शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह से तंबाकू मुक्त करना चाहते हैं।