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Jammu News: पढ़ाई छूटने के तीन साल के भीतर किसी भी स्कूल में दाखिला ले सकेंगे छात्र

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री-एडमिशन और स्ट्रीम बदलने को लेकर छात्रों की उलझन खत्म
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स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिशानिर्देश किए जारी, छात्रों का संवरेगा भविष्य
12वीं कक्षा में फेल या री-अपीयर छात्र भी बदल सकेंगे स्ट्रीम

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। 10वीं से 12वीं में पुनः दाखिले और विषय परिवर्तन को लेकर अस्पष्टता की स्थिति अब नहीं रहेगी। जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संबंधित में नियमों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इससे छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच स्पष्टता आएगी। अब पढ़ाई छूटने के तीन साल के भीतर विद्यार्थी किसी भी स्कूल में दाखिला ले सकेंगे।
गैप केस वाले ऐसे छात्र जो परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी कारणवश अगली कक्षा में दाखिला नहीं ले सके, वे तीन साल के भीतर (तीन अकादमिक सत्रों के अंदर) किसी भी स्कूल में नियमित मोड में दाखिला ले सकते हैं। वहीं, स्ट्रीम चेंज पर 11वीं उत्तीर्ण छात्र जो 12वीं में दाखिल नहीं हुए और अब स्ट्रीम (जैसे आर्ट्स से साइंस या कॉमर्स) बदलना चाहते हैं। उन्हें पहले अपना पुराना परिणाम रद्द करवाना होगा, साथ ही नई स्ट्रीम के सभी विषयों की परीक्षा पास करनी होगी।
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ऐसे छात्र जो 12वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं और स्ट्रीम बदलना चाहते हैं उन्हें भी पुराने परिणाम रद्द कराने होंगे और 11वीं व 12वीं कक्षा के नई स्ट्रीम के सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी। इसके साथ ही 10वीं और 11वीं कक्षा में दोबारा दाखिले की छूट सिर्फ उन छात्रों को मिलेगी जो नियमित छात्र रहे हों, लेकिन परीक्षा में न बैठे हों या फिर फेल गए हो।
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प्राइवेट परीक्षार्थियों के रूप में परीक्षा देने वाले छात्रों को यह लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, 12वीं कक्षा में दोबारा दाखिला उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो एक साल पहले परीक्षा के लिए नियमित छात्र के रूप में पंजीकृत थे, लेकिन परीक्षा में नहीं बैठे या फेल हो गए।
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