श्रीनगर। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्कर की 1.5 करोड़ की आवासीय संपत्ति कुर्क की। पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने और मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने वाले ढांचे को ध्वस्त करने की दिशा में यह कदम उठाया गया।
प्रवक्ता बताया कि कुर्क की गई संपत्ति में एक दो मंजिला आवासीय घर और 1 कनाल 4 मरला भूमि शामिल है, जो राजस्व दस्तावेजों के अनुसार गुलज़ार अहमद भट निवासी बुडू बाग खानयार श्रीनगर की है। यह संपत्ति उसके बेटे सुहैल अहमद भट के पास है, जो एक कुख्यात ड्रग तस्कर है और खानयार पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज है।
प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि आरोपी का ड्रग तस्करी में शामिल होने का लंबा इतिहास रहा है, जो मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाता है जिससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। जांच से पता चला कि उक्त संपत्ति अवैध ड्रग तस्करी से अर्जित आय से बनाई गई थी। साफ किया गया कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कुर्क की गई संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।