हाईकोर्ट के जस्टिस जनक राज कोतवाल ने स्वामी राज भगत की ओर से कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जिलाधीश डोडा को मामले की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए हैं। स्वामी राज भगत की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि नव निर्मित तहसील चराला के मुख्यालय के लिए जिस सेवा गांव का चयन किया गया है वह लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं होगा।
वरिष्ठ एडवोकेट सुनील सेठी और एडवोकेट वीनू गुप्ता की दलीलों को सुनने के बाद अभियोजन पक्ष को दो हफ्ते का नोटिस जारी किया और साथ ही जिलाधीश डोडा को मामले की जांच कर कोर्ट में अगली सुनवाई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए जिसमें बताया जाए कि क्या सेवा गांव तहसील मुख्यालय बनाने के लिए उचित है अथवा पुनेजा गांव उससे बेहतर विकल्प है। साथ ही कोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए गए कि याचिका के फैसले के तहत की चराला तहसील मुख्यालय की भूमि का चयन हो।