जम्मू। नौकरी के नाम पर पैसे लेने में दोषी पाए गए फैयाज अहमद भट्ट तत्कालीन जेके विधान परिषद के वॉच और वार्ड सहायक को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि फैयाज ने एक व्यक्ति से नौकरी के नाम पर पांच लाख रुपये लिए और उसके बैंक खातों के लेनदेन से यह साबित हो गया। फैयाज की बर्खास्तगी कार्रवाई रूल 30 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील ) रूल्स, 1956 के तहत की गई है।
मामले के अनुसार सरकारी नौकरी के नाम पर शिकायतकर्ता दिलावर मंजूर निवासी बर्थीपोरा शोपियां से फैयाज अहमद भट्ट ने पांच लाख रुपये लिए। यह राशि फैयाद के बैंक खाते में जमा करवाई गई और इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में फैयाज अपनी सफाई में संतोषजनक तथ्यों को पेश नहीं कर पाया। अप्रैल 2023 में मामले की जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। इसमें बैंक ब्योरे में फैयाज के खाते में जमा करवाई गई राशि के बारे में पता चला। फैयाज पर निसार अहमद और उसके भतीजे से भी 16.30 लाख रुपये लेने का आरोप था। इसमें कानून, न्याय व संसदीय मामलों के विभाग से कार्रवाई की सिफारिश की गई। इस मामले में अपराध शाखा जम्मू की ओर से एफआईआर नंबर 33/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी बेल पर भी रहा। लेकिन सारी जांच में फैयाज पर लगाए गए आरोप साबित हुए और उसे बर्खास्त कर दिया गया।