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Jammu News: बिल्डिंग बनाने की राह आसान 21 दिन में देनी होगी एनओसी

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- सरकार ने राजस्व, वन, बिजली, पीडब्ल्यूडी, जलशक्ति समेत कई विभागों के लिए तय की समयसीमा
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संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन से पहले विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने भवन निर्माण से संबंधित एनओसी जारी करने के लिए अधिकतम 21 दिन की समयसीमा तय कर दी है। साथ ही सेवा उपलब्ध कराने वाले नामित अधिकारियों और देरी की स्थिति में प्रथम व द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों को भी अधिसूचित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भूमि स्वामित्व सत्यापन, नजूल व कस्टोडियन भूमि, वन, वन्यजीव, पर्यावरण एवं रिमोट सेंसिंग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित एनओसी 21 दिन में जारी करनी होगी। जल शक्ति विभाग से सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा पानी की पाइप लाइन, बिजली विकास विभाग से केबल और लोक निर्माण विभाग (आरएंडबी) व हेरिटेज विभाग से संबंधित एनओसी के लिए भी यही समय सीमा लागू होगी।
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शहरी विकास विभाग की सेवाएं भी दायरे में
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग के तहत टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कटड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी से भवन निर्माण संबंधी एनओसी भी 21 दिन में देनी होगी।
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समय पर सेवा नहीं मिली तो अपील
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा में एनओसी नहीं मिलने पर आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। वहां से भी समाधान न होने पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील का प्रावधान है। सरकार की इस व्यवस्था से भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया में देरी कम होने और संबंधित विभागों की जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।
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