श्रीनगर। सौरा के रहने वाले अब्दुल रफी बाबा 36 वर्षीय नेटवर्किंग इंजीनियर हैं। उन्हें सऊदी अधिकारियों ने 2020 में सऊदी अरब के होफुफ में किंग फैसल विश्वविद्यालय में उनके कार्यस्थल से गिरफ्तार किया था। उनके परिवार को उनके खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों के बारे में जानकारी नहीं है।
चार साल की हिरासत के बाद अब्दुल रफी को सऊदी अदालत ने 32 साल की जेल की सजा सुनाई। उनके परिवार ने उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने सांसद आगा रूहुल्लाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया है, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। संवाद