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Jammu News: बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री पर रोक

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डीसी सांबा ने जारी किया आदेश, दुकानदार लाइसेंस और बिना अनुमति के न बेचें पटाखे
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिला प्रशासन ने बाजारों और आवासीय इलाकों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीसी राजेश शर्मा के अनुसार, संज्ञान में आया है कि जिले में कई दुकानदार बिना लाइसेंस या अनुमति के पटाखे बेच रहे हैं। इस तरह की गतिविधियां बाजारों, आवासीय इलाकों में दुर्घटना और पटाखे फोड़ने से स्थानीय लोगों के बीच भ्रम पैदा होता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने आदेश जारी कर जिले के बाजारों, आवासीय क्षेत्रों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया है।
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ये नियम लागू
- कोई भी दुकानदार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस, अनुमति के बिना पटाखे नहीं बेचेगा।
- बड़े गोदामों का संचालन करने वाले दुकानदारों को पटाखों की बिक्री के लिए सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
- पटाखों की बिक्री की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी।
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इन इलाकों में बेचे जाएंगे पटाखे
- सांबा में रेंज ऑफिसर आवास के सामने केहली मंडी मैदान और रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम आराजी सांबा
- विजयपुर में बीडीओ मैदान,
- रामगढ़ में तहसील कार्यालय के पास नया बस स्टैंड
- बाड़ी ब्राह्मणा में बलोल नाले के पास खुला स्थान
- घगवाल में सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल से स्टे मैदान में
- राजपुरा में राम मंदिर के पास का मैदान में
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आदेश नहीं माना तो होगी कार्रवाई
डीसी ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और दो महीने की अवधि तक लागू रहेगा। उपरोक्त क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य स्थान पर पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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