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डिप्टी कंट्रोलर ड्रग्स का पद भरने के निर्देश

Thu, 19 Feb 2015 02:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
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हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद याकूब मीर और जस्टिस बंसी लाल भट की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए हैं कि तीन माह के अंदर डिप्टी कंट्रोलर ड्रग्स के पद को भरा जाए। सरकार ने आवेदन में कहा था कि इस पद के लिए 24 नवंबर 2014 को अदालत के फैसले का अनुपालन करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
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खंडपीठ ने निर्देश दिए कि प्रतिवादी डिप्टी कंट्रोलर ड्रग्स और ड्रग्स कंट्रोलर के पद भरने की व्यवस्था करे। साथ ही 20 फरवरी 2015 तक प्रतिवादी को नियंत्रक दवाओं और खाद्य नियंत्रक संगठन के प्रभारी के रूप में कार्य करने की इजाजत दी।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी तीन माह में डिप्टी कंट्रोलर ड्रग्स और उसके समकक्ष पदों को भरने के लिए मूल आधार पर आवश्यक कदम उठाए। तब तक प्रतिवादी नजीर अहमद वानी को नियंत्रक दवाओं और खाद्य नियंत्रक संगठन के प्रभारी के रूप में कार्य करने दिया जाए।
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खंडपीठ ने पाया कि आवेदक ने यह भी कहा है कि 24 नवंबर 2014 के आदेश के अनुपालन के लिए तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सदस्य न होने के कारण इस पर अंतिम फैसला लेने में समस्या आ रही है।

इसलिए उन्हें कुछ और समय की मोहलत दी जाए। खंडपीठ ने पाया कि चेयरमैन और सदस्य की अनुपस्थिति में इस संबंध में फैसला लेना मुश्किल है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अनुपालन समय में दो माह का इजाफा किया जाता है। यदि इस दौरान कोई अपील पारित होती है तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी।
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