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बिना योग्यता के ही कर दिए दैनिक वेतन भोगी नियमित

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जम्मू। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी नगर निगम अच्छाबल अनंतनाग और अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। आरोप है कि नियमों का उल्लंघन कर गैर योग्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है। एसीबी ने धारा 5 (1) डीआर, डब्ल्यू 5 (2) पीसी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, उनमें तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी इम्तियाज अहमद, जूनियर असिस्टेंट कौसर अहमद, तत्कालीन जूनियर असिस्टेंट (डिस्पैच क्लर्क) गुलजार अहमद, बशीर अहमद, नगर समिति अच्छाबल में तत्कालीन दैनिक वेतन भोगी शामिल हैं। मामले में सुनवाई तीन मार्च को होगी।
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एसीबी की जांच में पता चला है कि गैर-लाभकारी लाभार्थियों को अनुचित लाभ देने के लिए नगर निगम अचबल के अधिकारियों ने सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया और वरिष्ठता सूची को दरकिनार किया। उन्होंने 12 गैर-योग्य दैनिक वेतन भोगियों और मजदूरों को नियमित किया और योग्य कर्मचारियों की अनदेखी की। अवैध रूप से लाभान्वित 12 लाभार्थियों के वेतन पर करीब 1,86,004 सरकारी खजाने से खर्चे गए। इससे खजाने को भी नुकसान पहुंचाया।
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