पाकिस्तानी कैदी की हत्या करने के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे आरोपी विनोद कुमार को अभियोजन की विफलता पर प्रिंसिपल सेशन जज आरएस जैन की अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया।
जम्मू के कोट भलवाल जेल में एक अन्य मामले में कोर्ट मार्शल के तहत उम्रकैद की सजा भुगत रहे कैदी विनोद कुमार ने तीन मई 2013 की सुबह सवा आठ बजे पाक कैदी सनाउल्लाह के सिर पर गैंती से हमला कर दिया था।
घायल पाक कैदी की हालत बिगड़ने पर पहले उसे लुधियाना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां से उसे चंडीगढ़ पीजीआई शिफ्ट किया गया, जहां नौ मई 2013 को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विनोद कुमार के खिलाफ आरपीसी की धारा 302, 201 के तहत केस दर्ज किया। हालांकि आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और ट्रायल का सामना करने का दावा किया।
सुनवाई के दौरान प्रिंसिपल सेशन जज आरएस जैन ने पाया कि एपीपी के अनुसार अभियोजन ने अपना केस पूरी तरह साबित कर दिया है। अभियोजन की ओर से गवाहों से पूछताछ से साबित होता है कि आरोपी ने पाक कैदी पर हमला किया, जिसके कारण उसकी मौत हुई।