सीआईडी रिकार्ड के आधार पर खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के प्रशिक्षित आतंकी त्रिलोचन सिंह उर्फ राजू की पत्नी बलविंदर कौर को पासपोर्ट जारी करने से पासपोर्ट कार्यालय की ओर से इनकार कर दिया गया था।
इस फैसले के खिलाफ बलविंदर कौर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस ताशी रबस्तान ने याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता सीधे तौर पर किसी भी तरह के आपराधिक मामले में लिप्त नहीं है।
लिहाजा, अभियोजन पक्ष कोर्ट में ऐसा कोई साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा है, जिससे कि याचिकाकर्ता को पासपोर्ट देने से इनकार करने का आधार बनता हो।
कोर्ट की ओर से अभियोजन पक्ष को याचिकाकर्ता को नियमों के तहत पासपोर्ट जारी करने पर पुनर्विचार करने के निर्देश जारी किए।
कोर्ट ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता की ओर से अभियोजन पक्ष को इस आदेश की कापी सौंपने के छह हफ्तों के भीतर कोई उचित फैसला लेने के भी निर्देश दिए गए हैं।