प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश किकर सिंह परिहार ने कटड़ा में हुई हत्या के आरोपी मोहिंदर सिंह राजू को उम्रकैद की सजा सुनाई।
पुलिस केस अनुसार एक मई 2011 को मृतक बचन सिंह अपने मामा स्वर्ण सिंह के साथ घायल हालत में पुलिस स्टेशन बाणगंगा पहुंचा। पुलिस को बताया कि वह पीपी मार्केट कटड़ा में एक ड्राई फ्रूट की दुकान में काम करता है।
मोहिंदर सिंह भी उसकी दुकान में काम करता है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सभी रात का खाना खाकर लौटे। खाना खाने के बाद बचन सिंह सामने ही शामलाल की दुकान पर बैठा था। मोहिंदर उसे जान से मारने के लिए दुकान पर आया।
उसने चाकू से बचन सिंह को गोंद डाला। गंभीर एवं घायल हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बचन सिंह को अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी को दबोच लिया।
प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश किर सिंह ने मोहिंदर सिंह को उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मोहिंदर सिंह को सेंट्रल जेल कोट भलवाल भेज दिया गया।