जम्मू। कोर्ट ने फर्जी पीआरसी (परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट) बनाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। क्राइम ब्रांच जम्मू ने आरोपी मनजीत सिंह निवासी ईक्यू-54 पंचबाग, जालंधर (पंजाब) के खिलाफ केस दर्ज किया था। जम्मू-कश्मीर की आवासीय स्थिति का दावा करने के लिए आरोपी ने फर्जी पीआरसी बनवा लिया था।
2003 में क्राइम ब्रांच जम्मू में आरोपी पर मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित होने पर उसके खिलाफ सीजेएम जम्मू के न्यायालय में सितंबर 2006 में आरोप पत्र पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को पेशी के लिए बुलाया, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ।
आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत याचिका दायर की। आरोपी लगातार स्थान बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। सत्र न्यायाधीश जम्मू ने क्राइम ब्रांच की आपत्ति के बाद जमानत नामंजूर कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए नहीं है, जिनके पास कानून का कोई सम्मान नहीं है और उन्हें अपनी सुविधा के लिए खुद को कानून के शिकंजे से दूर रहने के लिए इस तरह करना पड़ रहा है। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं।