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Jammu News: नारको आतंकवाद मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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- 64 में से केवल आठ अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच
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- हाईकोर्ट ने कहा - ऐसे तो 10 साल में भी केस खत्म नहीं होगा, मामला डीजीपी को बढ़ाया
जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने नारको आतंकवाद मामले में दो आरोपियों में से एक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शोपियां के रहने वाले अरशद अहमद व अनंतनाग के फैयाज अहमद को 27 मई, 2019 को जम्मू के विवेकानंद चौक पर गिरफ्तार किया गया था। अरशद ने जमानत के लिए अर्जी दी है।
न्यायाधीश सिंधु शर्मा व शहजीद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व अभियोजन पक्ष द्वारा किया जा रहा है। अभियोजन पक्ष से उचित कानूनी उपाय करने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष भी इस मामले में सोया रहा। अब तक कुल 64 में से केवल आठ अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गई है। ऐसे में लगता है कि अगले 10 साल तक मामला खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने मामला पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भेज दिया। खंडपीठ ने कहा कि फैयाज अहमद को 2024 में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी, जबकि 260 ग्राम हेरोइन की बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती है।
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यह है मामला
आरोपियों को क्रेटा कार में पकड़ा था। इनके कब्जे से 260 ग्राम हेरोइन और लाखों रुपये की नकदी बरामद हुई थी। पूछताछ में पता चला कि ये दोनों आतंकियों के लिए काम करते हैं। जेएनएफ
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