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Jammu News: कोर्ट ने डॉ. अश्वनी कुमार कटोत्रा के तबादला आदेशों पर रोक लगाई

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केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की कोर्ट जम्मू ने निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा जारी डॉ. अश्वनी कुमार कटोत्रा के तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है। कैट ने स्थानांतरण नीति के उल्लंघन पर यह आदेश जारी किया है। अधिकरण ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2025 को तय की है।
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निदेशक स्वास्थ्य विभाग जम्मू डॉ. हामिद अहमद जरगर ने 31 जुलाई 2025 को डॉ. अश्वनी कुमार कटोत्रा मेडिकल ऑफिसर और हड्डी रोग विशेषज्ञ का तबादला बिश्नाह उप जिला अस्पताल से राजौरी के कालाकोट में कर दिया था। डॉ. अश्वनी कुमार कटोत्रा ने निदेशक स्वास्थ्य विभाग के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट ने तबादला नीति का उल्लंघन करने पर निदेशक स्वास्थ्य विभाग को तलब किया है। जिस पर अगले 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा गया है। डॉ. अश्वनी ने रोक के दस्तावेज निदेशक स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में जमा करवा दिए हैं। डॉ अश्वनी को आगे की सेवाएं देने के लिए अभी तक निर्देश जारी नहीं किया गया है।

इस मुद्दे पर निदेशक स्वास्थ्य विभाग जम्मू डॉक्टर हामिद अहमद जरगर ने कहा कि बिश्नाह अस्पताल में तीन साल पूरे होने पर डॉक्टर अश्वनी का तबादला नीति के अनुसार किया गया है। कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देश के अनुसार जवाब दिया जाएगा।
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इस मौके पर डॉक्टर अश्वनी कुमार कटोत्रा ने बताया कि कोर्ट की तरफ से उनके स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट के दस्तावेज निदेशक स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में जमा करवा दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगले आदेश का इंतजार कर रहा हूं।
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