जम्मू संभाग में रियासी जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अक्षित शर्मा पर पीड़ित से दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील तस्वीरें खींचने का केस है। शुक्रवार को जज कमलेश पंडिता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
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आरोपी ने पीड़िता को नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद अश्लील तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों के माध्यम से पीड़ित को ब्लैकमेल किया गया। 25 अप्रैल 2019 को पीड़ित को जम्मू के शालामार बुलाया गया। यहां पर अक्षित अपने दोस्त अशोक के साथ था। दोनों ने पीड़ित का अपरहण किया और उसे जानीपुर हाईकोर्ट ले गए। यहां कोर्ट मैरिज करने के बाद आर्य समाज में विवाह भी किया गया।
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अक्षित ने पीड़ित की तस्वीरें खींचने के बाद उसको धमकी दी थी कि यदि उससे शादी नहीं की तो उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस डर से शादी हो गई। लेकिन शादी करने के बाद भी आरोपी ने तस्वीरों और वीडियो को वायरल कर दिया। दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा कि यह संगीन अपराध है। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जी सकती।