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Jammu News: हत्यारोपी को बैंक खाता खोलने के लिए सशर्त राहत

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- कोर्ट ने सुरक्षा के बीच एक दिन बाहर ले जाने की दी अनुमति
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- काम पूरा होते ही वापस जेल भेजने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या समेत गंभीर धाराओं में आरोपी एक बंदी (विचाराधीन) को बैंक खाता खोलने के लिए सीमित राहत प्रदान की है। अदालत ने बलबीर सिंह निवासी रामगढ़ की याचिका पर उसे पुलिस सुरक्षा में एक दिन के लिए जेल से बाहर ले जाने की अनुमति दी है।
आवेदन में कहा गया था कि आरोपी की एलआईसी पॉलिसी 28 मार्च, 2025 को परिपक्व हो चुकी है। राशि प्राप्त करने के लिए बैंक खाता खोलना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आरोपी ने जम्मू-कश्मीर बैंक, बनतालाब शाखा में खाता खुलवाने की अनुमति मांगी थी।
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सरकारी पक्ष ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि खाता ऑनलाइन भी खोला जा सकता है तथा आरोपी को जेल से बाहर ले जाना सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण हो सकता है। उसके फरार होने की आशंका भी है।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेज पर विचार करने के बाद निर्देश दिया कि आरोपी को कड़ी पुलिस निगरानी में बैंक ले जाया जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी होते ही उसे उसी दिन वापस केंद्रीय कारागार कोट भलवाल में भेज दिया जाए।
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