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Jammu News: भूमि विवाद में तीन आरोपियों को जमानत

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अदालत ने 15 हजार रुपये के मुचलके पर दी राहत
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सांबा की अदालत ने थाना बाड़ी ब्राह्मणा में दर्ज मामले में नामजद तीन आरोपियों को जमानत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए सभी अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत जमानती प्रकृति के हैं। ऐसे में उन्हें न्यायिक राहत दी जाना उचित है।
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यह मामला गांव रेहियां (सांबा) से जुड़ा है। इसमें अश्वनी कुमार सिंह, उसके बेटे विश्वजीत सिंह और ऋषभ सिंह को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों ने अदालत में दलील दी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पूरी तरह से झूठी और दुर्भावनापूर्ण है। यह भूमि विवाद को आपराधिक रंग देने का प्रयास है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने संपत्ति पर दबाव बनाने और कथित रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से यह मामला दर्ज कराया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन किया। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि तीनों आरोपियों ने स्वयं अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम स्मृति शर्मा ने आदेश पारित करते हुए कहा कि चूंकि सभी आरोप जमानती हैं और आरोपी जमानत बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं इसलिए उन्हें 15-15 हजार रुपये के जमानत एवं व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जाए। साथ ही अदालत ने शर्त रखी कि आरोपी जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे और न तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे और न ही जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। आदेश के साथ ही जमानत याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
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