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Jammu News: नौ साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में आरोपी बरी

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अदालत ने साक्ष्य साबित न होने पर आरोपी को दी राहत
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायालय सांबा ने नौ वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी सुरिंदर सिंह उर्फ शिकू निवासी कोटली मंडी को बरी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा और प्रस्तुत साक्ष्य भरोसेमंद नहीं पाए गए।
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पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक मामला सांबा अधिकार क्षेत्र में 25 जून, 2015 का है जब मंडी कोटली क्षेत्र में पानी के टैंकर को सड़क पर खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में आरोपी पर चाकू से हमला कर दो भाइयों को घायल करने का आरोप लगाया गया था। इसके आधार पर थाना सांबा में मामला दर्ज किया गया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता स्वयं घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था जबकि अभियोजन ने उसे प्रत्यक्षदर्शी बताया था। घायल और अन्य गवाहों के बयानों में घटना के तरीके, हथियार और चोटों को लेकर गंभीर विरोधाभास सामने आए। मामले का एकमात्र स्वतंत्र गवाह जो कथित रूप से पानी का टैंकर चला रहा था अदालत में अपने बयान से मुकर गया। इससे अभियोजन का कथित मकसद भी साबित नहीं हो सका। अदालत ने कहा कि कथित हथियार चाकू की बरामदगी और आरोपी के खुलासा बयान को जांच के दौरान ठोस रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। घायल व्यक्तियों की मेडिकल रिपोर्ट होने के बावजूद डॉक्टर को गवाह के रूप में पेश न किया जाना भी अभियोजन के लिए कमजोर कड़ी साबित हुआ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा के लिए आपराधिक मंशा और ठोस साक्ष्य का होना आवश्यक है जो इस मामले में साबित नहीं हो सका। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से बरी कर दिया।
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