- कोर्ट ने एसएचओ मीरां साहिब की ओर से जांच में लापरवाही पर भी दिखाया गंभीर रुख-
- रिकॉर्ड में जांच एजेंसी ने कहा, उसे कोई आइडिया नहीं कि दुष्कर्म मामले में आरोपी कहां है
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एसडीपीओ आरएस पुरा को दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच सही तरीके से करने के निर्देश दिए। एसएचओ मीरां साहिब की ओर से जांच में अब तक हुई लापरवाही पर उन्हें मामले से दूर रखने के लिए कहा।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अमरजीत सिंह लंगेह की अदालत शनिवार को मामले में आरोपी रहम अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने आरोपी की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले को बहस के लिए आठ जुलाई को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व एसडीपीओ ने कहा, वे जांच की निगरानी के संबंध में अधिक गंभीरता दिखाएंगे। केस डायरी ओपन कोर्ट में जांच अधिकारी को लौटा दी गई। रिकॉर्ड के अनुसार जांच एजेंसी ने कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं कि आरोपी शेर अली और सैफ अली कहां हैं। पीड़िता ने अपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 183 के बयान में आरोप लगाया था कि सह-आरोपी शेर अली और सैफ अली ने उसका यौन उत्पीड़न किया।