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Jammu News: गवाह को प्रभावित करने की आशंका, नार्को टेरर मामले में जमानत से इन्कार

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आरोपी अब्दुल मोमिन पीर पर एनडीपीएस और यूएपीए की धाराओं में चल रहा मुकदमा
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जम्मू। आरोपी की रिहाई से मुख्य गवाह को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए एनआईए कोर्ट ने अब्दुल मोमिन पीर को जमानत देने से इन्कार कर दिया। वह पांच साल से हिरासत में है। वकील की ओर से दूसरी याचिका लगाई गई थी। आरोपी पर एनडीपीएस और यूएपीए की धाराओं में मुकदमा चल रहा है।
वकीलों ने सामग्री जब्ती के गवाहों से पूछताछ पूरी होने और सबूतों के आधार पर कोई मामला नहीं बनने का तर्क दिया। एनआईए ने आरोपी को रिहा करने पर भाग जाने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका को देखते हुए जमानत का विरोध किया।
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अदालत ने देखा कि 14 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को गवाही बाकी है। इसलिए स्पेशल कोर्ट के जज प्रेम सागर ने जमानत याचिका रद्द कर दी।
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यह है मामला
आरोपी को 11 जून 2020 को कैरो पुल पर गिरफ्तार किया था। उसकी कार से 20 लाख रुपये और छह किलो हेरोइन बरामद होने का दावा किया था। हंदवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अन्य सह-आरोपियों से 1.15 करोड़ और 21 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती हुई थी। पैसे लश्कर-ए-तैयबा को भेजने का संदेह जताया गया था। जेएनएफ
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