जम्मू। जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल ने रॉयल ओमकार नेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के कॉमन एरिया में बिक्री या निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादियों को मूल स्वीकृत योजना के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
अंतरिम आदेश में ट्रिब्यूनल ने संदीप कुमार और अन्य द्वारा दायर शिकायत पर ध्यान दिया कि क्लब/कॉमन एरिया को दो कॉमर्शियल जगहों को अलग करके नुकसान पहुंचाया जा रहा था। अपीलकर्ताओं का तर्क था कि वे मूल योजना का हिस्सा नहीं थे।
ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को अगले आदेश तक क्लब एरिया का हिस्सा बनने वाली दो कॉमर्शियल जगहों (दुकानों) के मालिकाना हक और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अब सुनवाई 11 फरवरी को होगी। जेएनएफ