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Jammu News: फर्जी अग्निकांड पर बीमा राशि हड़पने में दोषी दो लोगों को कठोर कारावास

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- सीबीआई कोर्ट का फैसला, ओआईसी के अधिकारी राजनाथ टिक्कु को तीन साल की सजा और दस हजार का जुर्माना
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- आवेदक सतीश चंद्र को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई



जम्मू। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने घर में फर्जी अग्निकांड पर बीमा राशि हड़पने की साजिश रचने वाले ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (ओआईसी) के अधिकारी समेत दो दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसमें कंपनी के अधिकारी (सर्वेयर) राजनाथ टिक्कु को तीन साल का सश्रम कारावास और 10000 रुपये जुर्माना, आवेदन सतीश चंद्र वासूरी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश सीबीआई जम्मू बाला ज्योति ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की।
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इससे पहले सोमवार को दोनों आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपियों के खिलाफ 13 अप्रैल, 2007 को मामला दर्ज किया था। दोषी ठहराए गए दोनों लोगों के खिलाफ आरोप है कि इन्होंने एक साजिश के तहत बीमा राशि हड़पने की कोशिश की है। इसमें श्रीनगर स्थित घर में 1997-98 में आग लगने की फर्जी घटना पर बीमा दावा प्रस्तुत किया गया। इस एवज में आरोपियों ने बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड से 9,52,913 रुपये का दावा प्राप्त किया। इस तरह की आग की घटना का कोई भी रिकॉर्ड जम्मू-कश्मीर अग्निश्मन और आपातकालीन सेवा कामन श्रीनगर में नहीं है। इस मामले में जांच के बाद आठ फरवरी 2009 को चार्जशीट दायर की थी। इसमें सतीश चंद्र वासूरी के घर से संबंधित सभी दावे झूठे मिले हैं। इन मामले में तीन अन्य आरोपी, थे जिनकी मौत हो चुकी है। जेएनएफ
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