कहा-कानून के दोनों प्रावधानों का उल्लंघन कर पारित किया गया था आदेश
जम्मू। हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनोद चटर्जी कौल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कुपवाड़ा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) की ओर से पारित आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश में कहा गया था कि भूमि की कुर्की और तीसरे पक्ष को कब्जा सौंपना वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया था। शनिवार को न्यायाधीश कौल ने कुपवाड़ा के इस मामले पर सुनवाई की थी।
उन्होंने कहा कि आदेश कानून के दोनों प्रावधानों धारा 145(1) और 146(1) सीआरपीसी का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। इसलिए ऐसा आदेश कायम नहीं रह सकता। यह मामला एक भूमि विवाद से उत्पन्न हुआ था। जहां एडीएम ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर संपत्ति की कुर्की और उसका कब्जा नंबरदार और सरपंच को सौंपने का निर्देश दिया था।
अदालत ने पाया कि जमीन कुर्क करने से पहले इनमें से किसी भी अनिवार्य कदम का पालन नहीं किया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर होने के बाद धारा 145 सीआरपीसी के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था। ब्यूरो