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Jammu News: हंदवाड़ा नारको टेरर मामले में दोषी को मिली जमानत

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म्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने हंदवाड़ा नारको टेरर मामले में दोषी को साढ़े चार साल जेल में बिताने के बाद जमानत दी है। उस पर भाई के कहने पर तीन किलो हेरोइन से भरा एक पैकेट छिपाने के आरोप लगाए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) और यूएपीए एक्ट ने तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। दोषी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
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दोषी के वकील की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि इसी मामले में सह-आरोपी एक एनसीबी अधिकारी को मुकदमे में देरी के कारण सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुका है। उसकी जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामले में आरोपी की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर प्रतिबंधित सामान की बरामदगी तो प्रासंगिक है, लेकिन बयानों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। जेेएनएफ
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