जम्मू। अदालत ने रविंद्र गुप्ता उर्फ गोला शाह की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया गया है। सिटी जज मंजीत राय ने बुधवार को गोला शाह की अर्जी पर सुनवाई की। गोला शाह एक कुख्यात भूमाफिया है, जिसके खिलाफ लोगों की जमीनें हड़पने के कई मामले दर्ज हैं।
इनमें 379,420,467,468 आईपीसी के तहत अपराध गैर-जमानती और गंभीर प्रकृति के हैं। इसलिए वह जमानत का दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा, अभी तक एकत्र किए गए सबूतों पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी क्योंकि मामले की जांच अपने प्रारंभिक चरण में है। आरोपों की गंभीर प्रकृति और विभिन्न एफआईआर में आरोपी की संलिप्तता को देखते हुए और आरोपी के एक हिस्ट्रीशीटर होने के नाते जमानत नहीं दी जा सकती। यदि जमानत दी जाती है तो वह इसकी जांच को बाधित कर सकता है। लिहाजा जमानत देने में आरोपी किसी भी तरह की नरमी का पात्र नहीं है। यह भी आशंका है कि यदि आरोपी जमानत पर रिहा हो जाता है, तो वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को तोड़ने और अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा।