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आत्महत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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जम्मू। प्रधान सत्र न्यायधीश जम्मू किशोर कुमार ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी कर्ण सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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पुलिस स्टेशन नगरोटा में छह जनवरी को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस पोस्ट सिद्दड़ा में पीसीआर के माध्यम से सूचना मिली थी कि दिलावर सिंह और पूर्णा देवी को जीएमसी में जलने के बाद भर्ती किया गया है। पीपी सिद्दड़ा के एएसआई बशीर अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम बयान दर्ज करने जीएमसी पहुंची थी। यहां पर डॉक्टरों का कहना था कि मरीज बयान देने के लायक नहीं हैं।
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दो जनवरी को पूर्णा देवी की मौत हो गई। इसी दिन घायल दिलावर सिंह ने बयान दिया कि ने मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। उसे बुझाने में उसकी पत्नी पूर्णा देवी झुलस गई थी। उनका कर्ण सिंह के साथ भूमि विवाद चल रहा है और उन्होंने यहां पर घर का निर्माण शुरू किया था। मानसिक रूप से परेशान करने पर आत्महत्या का कदम उठाया था। बाद में दिलावर सिंह की भी मौत हो गई थी। पुलिस स्टेशन नगरोटा में धारा 306 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ। अब दलीलों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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