जम्मू। हाईकोर्ट ने शहर की तीन इमारतों को सील करने का आदेश दिया है। इनमें छन्नी हिम्मत स्थित गार्डन इस्टेट बैंक्वेेट हाल के अलावा पक्का तालाब स्थित जगदीश राज पहलवान और नसीमा वानी की इमारत शामिल है। जिन अधिकारियों ने इमारतें बनाने और कोर्ट में मामला होने के बावजूद अन्य निर्माण करने की अनुमति दी, उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए। तीनों इमारतें नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई हैं। जितने क्षेत्र की अनुमति ली, उससे अधिक क्षेत्र पर निर्माण किया गया है। यदि एक मंजिल की अनुमति ली तो छह मंजिल का निर्माण कर दिया गया। तीनों के खिलाफ बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी (बीओसीए) ने याचिका दायर की थी।
वीरवार को जस्टिस राजेश बिंदल ने इन तीनों मामलों में बीओसीए बनाम विजय गुप्ता, बीओसीए बनाम जगदीश पहलवान और बीओसीए बनाम नसीमा वानी पर सुनवाई की। उन्होंने आदेश दिया कि इन तीनों इमारतों को सील किया जाए। बैंक्वेट हॉल पर एडवोकेट रजनीश रैना ने बीओसीए की तरफ से कहा कि बैंक्वेट हॉल का निर्माण अवैध रूप से हुआ है। हॉल के मालिक ने निर्माण करने की अनुमति मांगी, जिसे नगर निगम ने दी। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। दूसरे और तीसरे मामले में भी हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया गया है। लिहाजा इन इमारतों को सील करें।