जम्मू। आईएसआई के ओवर ग्राउंड वर्कर होने के आरोपी अब्दुल अजीज और मोहम्मद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। प्रधान सत्र न्यायाधीश रियासी कमलेश पंडित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जांच अभी भी जारी है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि आईएसआई के निर्देश पर कुछ लोग माहौल खराब करने की तैयारी में हैं। सुरक्षा बलों पर हमले के लिए स्थानीय लोगों की भर्ती पर काम कर रहे हैं। पांच अगस्त 2020 को पुलिस स्टेशन माहोरे में केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान दोनों को आरोपी पाया गया था। पुलिस के मुताबिक दोनों को जेआईसी केंद्र जम्मू में जांच के अधीन किया गया था। जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है और जांच अभी भी जारी है।