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श्मशान घाटों की हालात पर जवाब नहीं, निगम को 10 हजार जुर्माना

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जम्मू। शहर के खस्ताहाल श्मशान घाटों की हालत पर छह महीने बाद भी जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाते हुए 10 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने निगम से पूछा था कि श्मशान घाटों की हालत में सुधार के लिए और ढांचा विकसित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, लेकिन निगम ने कोई जवाब नहीं दिया। सोमवार को चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल वाली खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। एडवोकेट सुमित नायर ने हाईकोर्ट में श्मशान घाटों की हालत सुधारने की मांग संबंधी याचिका दायर की है।
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खंडपीठ ने कहा कि याचिका पर सरकार को नोटिस जारी हुआ और इसे मंजूर किया गया। सरकार ने वक्त मांगा कि जवाब देने में कुछ समय चाहिए। अब छह महीने का समय बीत चुका है। बावजूद इसके जवाब नहीं दिया गया। अपीलकर्ता ने शहर के श्मशान घाटों की हालत को काफी गंभीर मामला बताया है। हाईकोर्ट ने निगम को चार हफ्तों का समय देते हुए जवाब देने को कहा है। साथ ही दस हजार का जुर्माना लगाया। निगम आयुक्त को यह भी कहा गया है कि वह श्मशान घाट स्थलों की हालत सुधारने के लिए एक्शन प्लान बनाकर सौंपें।
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