जम्मू। पटनीटॉप में होटलों के अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का आदेश दिया गया है। सीबीआई की ओर से एडवोकेट मोनिका कोहली ने कोर्ट से कहा कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए रिकार्ड पेश करने के लिए। हाईकोर्ट ने अगली तारीख पर एटीआर पेश करने के लिए कहा।
क्रिस्टल होटल पटनीटॉप के मालिक हरचरण सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि पटनीटॉप में अवैध और बिना पंजीकृत होटलों और इमारतों को ढहाया जाए। 31 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया और दो महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा था।
बता दें कि 66 होटल अवैध रूप से पटनीटॉप में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले सीबीआई की ओर से इस मामले को लेकर केस भी दर्ज किया गया है। साथ ही कई जगहों पर छापेमारी भी की गई।