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आपशंभु मंदिर में तोड़फोड़ करने के आरोपी की जमानत याचिका रद्द

Tue, 16 Aug 2016 12:18 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
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- फोटो : Amar Ujala
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अपर रूपनगर स्थित आपशंभु मंदिर में तोड़फोड़ करने के आरोपी यासिर अलफाज की जमानत याचिका  प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू एमए चौधरी ने खारिज कर दी। बचाव वक्ष से एडवोकेट फोजिया शमीम और अभियोजन से अजय सिंह मन्हास की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। 
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अदालत ने कहा कि यह मामला एक ऐसे अपराध से है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। भगवान शिव में आस्था रखने वाले समुदाय की भावनाओं को आहत करने के साथ ही अपराध कायदा कानून की समस्या का कारण भी बना। 

वर्तमान में चूंकि आरोपी की मानसिक हालत का परीक्षण हो रहा है। डाक्टरों के बोर्ड की रिपोर्ट जल्द आने की संभावना है। पुलिस के अनुसार 14 जून, 2016 को अपर रूप नगर जम्मू में स्थित आपशंभु मंदिर में यासिर अलफाज ने आकर तोड़फोड़ की। वहां पर मौजूद लोगाें को जान से मारने की धमकी भी दी। 
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